Medical Allowance for Pensioners – Lok Sabha QA
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2009
TO BE ANSWERED ON 06TH DECEMBER, 2024
MEDICAL ALLOWANCE FOR PENSIONERS
- SHRI T R BAALU:
Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether the Government has any proposal to increase the monthly medical allowance of pensioners who are not availing of CGHS facilities;
(b) if so, the details thereof; and
(c) if not, the mechanism adopted by the Government to enable retired employees meet the medical needs of self and the dependent spouse with a paltry sum of Rs. 1000 per month?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI PRATAPRAO JADHAV)
(a) to (c) Fixed Medical Allowance (FMA) is granted to the Central Government pensioners family pensioners residing in areas not covered under Central Government Health Scheme (CGHS) for meeting the expenditure on their day-to-day medical expenses. The last increase for FMA to Rs. 1000/- was done as per the recommendations of Central Pay Commission. At present, there is no proposal to increase the Fixed Medical Allowance.
Further, the Central Government Pensioners residing in non-CGHS covered areas also have the following options:
i. They can avail Fixed Medical Allowance (FMA) in lieu of OPD facilities under CGHS.
ii. They can also avail benefits of CGHS (OPD & IPD) by registering themselves in the nearby CGHS covered city after making the required subscription.
iii. They also have the option to avail FMA for OPD treatment and CGHS for IPD treatments after making the required subscriptions as per CGHS guidelines.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2009
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय भत्ता
- श्री टी. आर. बालू:
क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की क॒पा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का उन पेंशनभोगियों के मासिक चिकित्सा भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जो सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वयं और आश्रित जीवनसाथी की चिकित्सा आवश्यकताओं को 1000 रुपये प्रति माह की मामूली राशि से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है?
उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)
(क) से (ग): केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनके दैनिक चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) प्रदान किया जाता है। एफएमए में पिछली बार की गई 1000/- रुपये तक की वृद्धि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसके अलावा, गैर-सीजीएचएस कवर वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के पास निम्नलिखित विकल्प भी हैं:
- वे सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधाओं के बदले निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठा सकते हैं।
- वे आवश्यक अभिदान देने के बाद निकटवर्ती सीजीएचएस कवर्ड शहर में स्वयं को पंजीकृत कराकर सीजीएचएस (ओपीडी एवं आईपीडी) का लाभ भी उठा सकते हैं।
- सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अभिदान देने के बाद उनके पास ओपीडी उपचार के लिए एफएमए और आईपीडी उपचार के लिए सीजीएचएस का लाभ उठाने का विकल्प भी है।
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